टैक्स बचाने का ये आइडिया...क्या आप जानते हैं?

निवेश करना: अगर आप निवेश करते हैं तो आप टैक्स कटौती का लाभ उठा सकते हैं

इसके लिए आप टैक्स संरक्षित निवेश जैसे कि PPF, ELSS और फंड्स में निवेश कर सकते हैं।

दान करना: अगर आप अपनी आय का एक हिस्सा दान में देते हैं तो आप टैक्स संरक्षित हो सकते हैं।

आप अपनी दान राशि का उपयोग चैरिटेबल ट्रस्ट्स और संस्थाओं को देने में कर सकते हैं।

अपनी आय का उपयोग करना: आप अपनी आय का उपयोग टैक्स बचाने के लिए कर सकते हैं।

आप अपनी आय को दूसरे नाम पर नहीं रख सकते हैं लेकिन आप अपनी आय के बारे में ध्यान रखकर अपनी आय को व्यवस्थित कर सकते हैं।

मुद्रा के संरक्षण: आप बैंक में बचत खाता खोलकर मुद्रा के संरक्षण के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं

आप टैक्स कटौती के लिए बैंक के तहत आय और बचत खातों में निवेश कर सकते हैं।

ऐसे में टैक्सपेयर्स टैक्स सेविंग (Tax Saving) के ऑप्शन में निवेश करने लगे हैं. अगर आप भी टैक्स सेविंग के लिए विकल्प की तलाश में हैं, तो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को चुन सकते हैं. रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए NPS सबसे अधिक पसंदीदा ऑप्शन है. साथ ही इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत इनकम टैक्स पर छूट भी मिलती है. NPS भी 80C के तहत आता है