पैन आधार लिंक 1000 रुपये जुर्माना , बस 30 जून तक फिर आप खुद होंगे जिम्मेदार, पैन आधार लिंक करने की समय सीमा: आयकर विभाग विभिन्न माध्यमों से कार्डधारकों से अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना तुरंत अपने पैन और आधार को लिंक करने का आग्रह करता रहता है। ऐसा न करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.
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पैन आधार लिंक 1000 रुपये जुर्माना , बस 30 जून तक फिर आप खुद होंगे जिम्मेदार
पैन आधार लिंक : 1000 रुपये जुर्माना , बस 30 जून तक फिर आप खुद होंगे जिम्मेदार, जून ख़त्म होने वाला है और आपके पास एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा करने के लिए तीन दिन बचे हैं। हम बात कर रहे हैं आपके पैन कार्ड को आधार से लिंक करने (PAN-Aadhaar Link) की, जिसकी समय सीमा 30 जून 2023 है. शुरुआत में यह समय सीमा 31 मार्च 2023 तय की गई थी, लेकिन इसे तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया था. अगर आपने अभी तक यह काम नहीं किया है तो सलाह दी जाती है कि आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना तुरंत इसे निपटा लें. ऐसा न करने पर आपका पैन कार्ड किसी भी लेनदेन के लिए अनुपयोगी हो जाएगा।
30 जून के बाद पैन कार्ड Deactivate हो जाएंगे
30 जून के बाद आधार से लिंक न कराने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे। यदि ऐसा होता है, तो कार्डधारक म्यूचुअल फंड निवेश या शेयर बाजार लेनदेन जैसी गतिविधियां नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा, आज के समय में बैंक खाता खोलने से लेकर रियल एस्टेट या अन्य सौदे करने तक के लिए पैन कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेज है। इसलिए, समय सीमा का इंतजार किए बिना इस मामले को जल्द से जल्द हल करना बुद्धिमानी है।
पैन को आधार से कैसे लिंक करें
- अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आप इन चरणों का पालन कर सकते हैं:
- आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/) पर जाएं।
- होमपेज पर “लिंक आधार” विकल्प देखें और उस पर क्लिक करें।
- आवश्यक विवरण जैसे पैन नंबर, आधार नंबर और आपके आधार कार्ड पर उल्लिखित नाम भरें।
- कैप्चा कोड सत्यापित करें और “लिंक आधार” बटन पर क्लिक करें।
- यदि आपके द्वारा दर्ज किया गया विवरण रिकॉर्ड से मेल खाता है, तो आपका पैन कार्ड सफलतापूर्वक आधार से लिंक हो जाएगा।
- वैकल्पिक रूप से, आप एसएमएस के जरिए भी पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। निम्नलिखित प्रारूप में एक
- एसएमएस भेजें: UIDPAN <SPACE> <12-अंकीय आधार संख्या> <SPACE> <10-अंकीय PAN नंबर> अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर।
पैन आधार लिंक 1000 रुपये जुर्माना , बस 30 जून तक फिर आप खुद होंगे जिम्मेदार, किसी भी समस्या से बचने के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि लिंकिंग प्रक्रिया के दौरान दर्ज किए गए विवरण सटीक हों।
30 जून, 2023 की निर्दिष्ट समय सीमा तक अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करने के लिए, व्यक्तियों को रुपये का जुर्माना देना होगा। 1000. इसके अतिरिक्त, फॉर्म में इस प्रक्रिया से संबंधित परिवर्तन शामिल होंगे। पैन को आधार से लिंक करने के लिए जुर्माना भरते समय आपके पास असेसमेंट ईयर (AY) चुनने का विकल्प होगा। आयकर विभाग ने आकलन वर्ष को संबंधित वर्ष से मिलान करने के लिए अपडेट कर दिया है।
पैन आधार लिंक 1000 रुपये जुर्माना , बस 30 जून तक फिर आप खुद होंगे जिम्मेदार, विलंब शुल्क का भुगतान करने के लिए आपको आकलन वर्ष 2024-25 चुनना होगा। पिछली समय सीमा 31 मार्च, 2023 थी, जिसके लिए चयन वर्ष 2023-24 था।