Consumer Forum Kya Hai Or Complaint kaise kare आइए जानते है Consumer Forum के बारे में जितना की मुझे मालूम है की कई कंस्यूमर का मतलब तो समझ गए होंगे पर फोरम का क्या मतलब है यह नहीं मालूम तो आज में आपको इस पोस्ट में इसकी पूरी जानकारी देने वाली हूँ। दोस्तों यह Consumer Forum आपके लिए कड़ी सुरक्षा के लिए है। तो जान लेते है। Consumer Forum के बारे में।
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Consumer Forum Kya Hai
Consumer फोरम हमारी सरकार के द्वारा चलाया गया न्यायदिश है जिसमे वह हमारे लिए काम करते है। साथ में Consumer Court भी काम करता है। Consumer Forum Kya Hai Or Complaint kaise kare और कभी भी हमारे साथ कोई गलत व्यवहार होता है तो हमारे लिए मदद करती है। उपभोक्ता फोरम कस्टूमर की शिकायतों, विवादों और मामलों को देखते हैं। और फिर उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने का काम करते हैं। और उपभोक्ताओं के साथ यदि कोई धोखाधड़ी करता है, तो उन्हें उन्हें न्याय दिलाया जाता है। यदि अकसर आज के समय में ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना चल रहा है और ऐसे में कभी आपके साथ होता है की आप कोई प्रोडक्ट मंगवाते है तो यदि आपको कोई गलत प्रोडक्ट भेजा जाता है तो Consumer फोरम कंप्लेंट कर सकते है और यह ऑनलाइन प्रोडक्ट हो या ऑफलाइन दोनों तरीके से किसी भी प्रकार की दिक्क्त आ जाती है तो Consumer फोरम कंप्लेंट कर सकते है।
उपभोक्ता कौन है
उपभोक्ता का मतलब हम होता है यानी की यदि आप किसी स्टोर या मार्किट या कही से भी सामान खरीदते है और उस वस्तु का इस्तेमाल करता है तो वह आप उपभोक्ता कहलायेंगे।
उपभोक्ता फोरम में कौन शिकायत कर सकता है।
Consumer Forum में यदि कोई उपभोक्ता बीमार ग्रस्त है Consumer Forum Kya Hai Or Complaint kaise kare तो वे भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और यानी की इसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है और चाहे उपभोक्ता के रूप में कोई आम नागरिक हो या फिर खुदकी सरकार ही क्यों न हो। Consumer Forum में शिकायत कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसमे बताया गया है की कौन कर सकता है Consumer फोरम कंप्लेंट।
< पीड़ित उपभोक्ता कोई फ़र्म- भले ही वह रजिस्टर्ड ना हो
< कोई भी व्यक्ति भले व खुद पीड़ित ना हो
<संयुक्त हिंदू परिवार
< ऑपरेटिव सोसाइटी या लोगों का समूह
< राज्य सरकार
< केंद्र सरकार
< उपभोक्ता की मृत्यु होने के पश्चात उसका कानूनी वारिस
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 क्या है
तो आइए जानते है इस अधिनियम में क्या कहा गया है और यह सभी लोगो के लिए जानना जरुरी है और हकीकत में कई लोगो को इस बारे में नहीं मालूम होता। Consumer Forum Kya Hai Or Complaint kaise kare तो इस बारे में जरूर पढ़े। तो दोस्तों यदि कोई उपभोक्ता किसी भी वास्तु को खरीदता है तो उसे वस्तु का रेट , लास्ट डेट , क्वालिटी अन्य यह सभी जानना जरुरी होता है। यदि अधिकतर लोगो के साथ होता है की जब आप किसी वस्तु को खरीदते है तो ,आपको दुकानदार ज्यादा रेट बता देता है और खराब वास्तु देता है जैसे ऑनलाइन में कई बार ऐसा होता है की आप मंगवाते कुछ और है और मिल जाता कुछ और है। ऐसे में हमें कई दिक्कते सामने आ जाती है। भारतीय संविधान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया। हमारीं सुरक्षा के लिए यह अधिनियम चलाया।
उपभोक्ता फोरम में शिकायत फ़ीस क्या है
*एक लाख रुपये तक के मामले के लिए – 100 रुपये
*10 लाख रुपये तक के मामले के लिए – 400 रुपये
*20 लाख रुपये तक के मामले के लिए – 500 रुपये
*50 लाख रुपये तक के मामले के लिए – 2000 रुपये
*एक करोड़ रुपये तक के मामले के लिए – 4000 रुपये
*एक लाख से 5 लाख रुपये तक के मामले के लिए – 200 रुपये
उपभोक्ता फोरम में ऑनलाइन शिकायत कैसे करें?
< यदि आप कंप्लेंट करना चाहते है तो आप ऑनलाइन तरीके से भी कर सकते है। आपको सबसे पहले नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन
< https://consumerhelpline.gov.in/ पर लॉगऑन करना होगा
< और फिर आपके सामने दो ऑप्शन होंगे।
(1) शिकायत रजिस्टर करें (2) शिकायत की जानकारी देखें
यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना है |
यदि उपभोक्ता नयी शिकायत दर्ज करना चाहता है, तो शिकायत रजिस्टर पर क्लिक करे |
अगर आपने पहले से ही शिकायत दर्ज कर रखी है, तो आपको शिकायत की जानकारी देखें पर क्लिक करना है |
शिकायत के समय आपको फ़ीस का भुगतान करना होता है, इसकी जानकारी शिकायत करने वाले पेज पर रहती है |
शिकायत लिखने में आपको अपनी शिकायत का पूरा ब्यौरा लिखना होगा | इसमें आपको कितनी हानि हुई और उसके सारे सबूत भी देने होंगे |
आपको अपनी शिकायत में उस कंपनी/ व्यक्ति का पूरा नाम, पता और फ़ोन नंबर की जानकारी देनी होगी | इसके साथ आपको पक्का बिल, वारंटी या गारंटी के कागज़ और उपभोक्ता को हुए मानसिक, शारीरिक, आर्थिक नुकसान सबूतों के साथ देना होगा |
सारी जानकारी देने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है |
उपभोक्ता फोरम के प्रकार |
सरकार द्वारा तीन प्रकार के कंजूमर कोर्ट बनाए गए हैं। जो कि इस प्रकार हैं।राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग
- राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग
- जिला उपभोक्ता फोरम
District Consumer Forum में 20 लाख तक की मुआवजे का दावा पेश किया जा सकता है। और इस फोरम में केस दायर करने की फीस आप डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भर सकते हैं।
Consumer Forum में किसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं?
यह सवाल आपके दिमाग में जरूर आता होगा। कि आप उपभोक्ता फोरम ने किसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। Consumer Forum में आप निम्नलिखित व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- दुकानदार
- मैन्युफैक्चरर्स
- डीलर
- सर्विस प्रोवाइडर
डिस्ट्रिक्ट उपभोक्ता फोरम (District Consumer Forum)
यदि शिकायत में 1 करोड़ की राशि तक का विषय है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट उपभोक्ता फोरम के पास शिकायत करनी होती है।
स्टेट उपभोक्ता फोरम (State Consumer Forum)
यदि शिकायत में 1 करोड़ से 10 करोड़ की राशि तक का विषय है, तो आपको स्टेट उपभोक्ता फोरम के पास शिकायत करनी होती है |
नेशनल उपभोक्ता फोरम (National Consumer Forum)
यदि शिकायत में 10 करोड़ से अधिक राशि तक का विषय है, तो आपको नेशनल उपभोक्ता फोरम के पास शिकायत करनी होती है |
उपभोक्ता फोरम शिकायत टोल फ्री नंबर
यदि आप किसी भी तरह की शिकायत और सहायता प्राप्त करना चाहते हैं Consumer Forum Kya Hai Or Complaint kaise kare तब ऐसी स्तिथि में आप सरकार द्वारा जारी किये गए टोल फ्री नंबर पर सम्पर्क कर सकतें हैं। और अपनी शिकायत सम्बन्धी सलाह ले सकतें हैं। हेल्प लाइन नंबर इस प्रकार हैं –
TOLL FREE | 1800-11-4000 or 14404 |
SMS | 8130009809 |
OFFICIAL SITE | consumerhelpline.gov.in |
- उपभोक्ता फोरम के तहत कौन से उपभोगता या कस्टमर नहीं आते?
- उपभोक्ता फोरम में उन कस्टमर को शामिल नहीं किया जाता है, जो फ्री में सामान प्राप्त करते है.
कंजूमर हेल्पलाइन नंबर क्या है?
- फ़ोन काल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको कंजूमर हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000 or 14404 पर कॉल करना होगा।
- उपभोक्ता फोरम पहेली बार कब शुरू किया गया था?
- उपभोक्ता फोरम पहली बार ग्रहको के हितो और सुरक्षा को ध्यान में रखकर 24 दिसम्बर 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गाँधी जी के द्वारा शुरू किया गया था.
- वर्तमान समय में उपभोक्ता फोरम देश के बड़े बड़े 79 जिलों में उपलभ्ध है. जो उपभोगताओ की समस्या का समाधान देने का काम करती है
Q. उपभोक्ता फोरम पहेली बार कब शुरू किया गया था?
उपभोक्ता फोरम पहली बार ग्रहको के हितो और सुरक्षा को ध्यान में रखकर 24 दिसम्बर 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गाँधी जी के द्वारा शुरू किया गया था.
Q. उपभोक्ता फोरम के तहत कौन से उपभोगता या कस्टमर नहीं आते?
उपभोक्ता फोरम में उन कस्टमर को शामिल नहीं किया जाता है, जो फ्री में सामान प्राप्त करते है.
Q. कंजूमर हेल्पलाइन नंबर क्या है?
फ़ोन काल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको कंजूमर हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000 or 14404 पर कॉल करना होगा।
Q. Consumer Forum को हिंदी में क्या कहते हैं?
Consumer Forum को हिंदी में उपभोक्त फोरम कहते हैं
निष्कर्ष
उम्मीद करती हूँ मेरे बताया गया तरीका आपको अच्छा लगा होगा में हमेशा से यही चाहती हूँ की लोगो को ऐसे ही नयी नयी जानकरी मिलती रहे तो ऐसे जानकारी के लिए मेरी होम पेज पर क्लिक करे।
मुझे आशा है की मैंने आप लोगों को Consumer Forum Kya Hai Or Complaint kaise kare और इसके बारे में पूरी जानकारी दी और में आशा करती हूँ की आप लोगों को Consumer Forum के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा ऐसे ही यहाँ तक मेरा यह पोस्ट अच्छा लगा होगा और आपको ऐसे ही आर्टिकल्स पढ़ने है। तो आपको Notifications allow करे और सपोर्ट करते रहे मेरा आप सभी निवेदन है की आप लोग भी इस जानकारी को अपने आस-पड़ोस, रिश्तेदारों, अपने मित्रों में Share करें, जिससे की हमारे बिच जागरूकता होगी और इससे सबको लाभ होगा. मुझे आप लोगों की सहयोग की आवश्यकता है जिससे मैं और भी नयी जानकारी आप लोगों तक पहुंचा सकूँ. में मुस्कान आपसे नेक्स्ट पोस्ट में मिलती हूँ
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